Saturday, 29 August 2026

गोपालगढ़ दंगा मामला मुख्यमंत्री शर्मा,पूर्व मंत्री जाहिदा खान और पूर्व विधायकअनीता तीनों के हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को किया खारिज


गोपालगढ़ दंगा मामला मुख्यमंत्री शर्मा,पूर्व मंत्री जाहिदा खान और पूर्व विधायकअनीता तीनों के हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को किया खारिज

गोपालगढ़ दंगे मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थायी हाजिरी माफी की प्रार्थना पत्र को एडीजे-4 कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज अनामिका सहारण ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे सीएम को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी जाए। मुख्यमंत्री की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में दलील दी गई थी कि सरकारी कार्यों की वजह से उन्हें अक्सर जयपुर से बाहर रहना पड़ता है, और विदेश यात्रा की भी संभावनाएं होती हैं, इसलिए उन्हें स्थायी हाजिरी माफी प्रदान की जाए।

कोर्ट  ने स्पष्ट किया कि आरोपी को इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट में उपस्थित होगा। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को हर बार तलब होने पर हाजिरी देनी होगी और अनुपस्थित रहने के दिन के लिए उनके वकील हाजिरी माफी पेश कर सकते हैं।

इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व मंत्री जाहिदा खान और पूर्व विधायक अनिता गुर्जर की जमानत शर्तों में बदलाव की प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। दोनों ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वे जनप्रतिनिधि हैं, और 11 साल से मामला लंबित होने के कारण विदेश यात्रा पर रोक की शर्त हटा दी जाए। सीबीआई ने इस एप्लिकेशन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इन आरोपियों के फरार होने की आशंका है, इसलिए शर्तों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

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