



विधानसभा उपचुनाव-2024 के मद्देनज़र देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से साइलेंस पीरियड लागू रहेगा। इस अवधि में चुनाव प्रचार की सभी गतिविधियाँ बंद रहेंगी। देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में साइलेंस पीरियड 11 नवंबर की शाम 6 बजे से शुरू होकर 13 नवंबर की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, चलचित्र प्रदर्शन, या अन्य मनोरंजन कार्यक्रम जिसमें चुनाव से संबंधित सामग्री हो, प्रतिबंधित रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, वह साइलेंस पीरियड के दौरान क्षेत्र में ठहर नहीं सकता।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सौंकरिया ने देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल रवानगी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम, मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण, आदर्श आचार संहिता की पालना, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी सेंटर जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इसके अतिरिक्त, उपचुनाव के दौरान मतदान और मतगणना दिवस को सूखा दिवस घोषित किया गया है। देवली-उनियारा क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले और मतगणना दिवस 23 नवंबर को सूखा दिवस रहेगा। पुनर्मतदान की स्थिति में भी संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस लागू रहेगा।