



जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर मेट्रो-द्वितीय के अध्यक्ष एवं डीजे चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 143 मामलों के पीड़ितों को 72.47 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया। इन मामलों में जयसिंहपुरा खोर में हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी शामिल किया गया है।
प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे पल्लवी शर्मा ने बताया कि बैठक में विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्ताओं के मानदेय के संबंध में भी आदेश जारी किए गए। इस बैठक में श्रम न्यायालय के न्यायाधीश अनीष दाधीच, एमएसीटी कोर्ट के न्यायाधीश शिव कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन कुमार किलानिया, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) अमित कुमार, दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा, महासचिव राजकुमार शर्मा और लोक अभियोजक संत कुमार जैन उपस्थित रहे।