Saturday, 29 August 2026

जयपुर: ऑनर किलिंग में सास-ससुर सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा


जयपुर: ऑनर किलिंग में सास-ससुर सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर की अधीनस्थ अदालत ने ऑनर किलिंग के सात साल पुराने चर्चित मामले में सास-ससुर समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रेम विवाह के बाद दामाद की हत्या करने के मामले में युवती के पिता जीवण राम, मां भगवानी देवी, भगवाना राम, शूटर विनोद और रामदेव को दोषी करार दिया। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने दो अन्य आरोपियों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।
2012 में जीवण राम की बेटी ने केरल निवासी अमित नायर से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से नाराज होकर बेटी ने अपनी संपत्ति में हक छोड़ दिया और अपने पति के साथ केरल चली गई। यह प्रेम विवाह परिवार को स्वीकार नहीं था, जिसके चलते सास-ससुर ने दामाद की हत्या के लिए सुपारी दी थी।
अदालत ने इसे ऑनर किलिंग का गंभीर अपराध मानते हुए सास-ससुर समेत सभी दोषियों को कड़ी सजा दी है। न्यायालय का यह निर्णय उन परंपरागत सोच को चुनौती देता है जो प्रेम विवाह के खिलाफ जाकर हिंसा का सहारा लेते हैं। इस मामले ने समाज में ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्त संदेश दिया है।

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