Saturday, 29 August 2026

ट्रेडिंग योजनाओं के जरिये धोखाधड़ी पर सेबी की चेतावनी: निवेशकों को सावधान रहने की सलाह


ट्रेडिंग योजनाओं के जरिये धोखाधड़ी पर सेबी की चेतावनी: निवेशकों को सावधान रहने की सलाह

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आमजन से ट्रेडिंग योजनाओं के जरिये हो रही धोखाधड़ी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें सेबी ने निवेशकों को सतर्क किया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार और शेयर बाजार में मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए सोशल मीडिया पर लुभाने वाली योजनाओं से सावधान रहें।

धोखाधड़ी का तरीका
सेबी के अनुसार, कई लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पीड़ितों को फर्जी योजनाओं में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सेबी-पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) या विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के साथ संबद्धता का दावा करते हुए लोगों को शेयर बाजार में निवेश के झूठे अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं।

निवेशकों के लिए स्पष्टीकरण
पुलिस साइबर क्राइम महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि एफपीआई निवेश भारतीय निवासियों के लिए नहीं है। साथ ही, "संस्थागत खाते" या "एफपीआई खाते" के माध्यम से ट्रेडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। निवेशकों के पास सेबी-पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से डीमेट और ट्रेडिंग खाता होना आवश्यक है।

निवेशकों को सलाह
सेबी ने निवेशकों से अपील की है कि किसी भी सोशल मीडिया संदेश, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, या ऐप पर आने वाले ऐसे किसी भी प्रस्ताव से बचें जो एफपीआई या सेबी-पंजीकृत माध्यमों के जरिये शेयर बाजार तक पहुंच का दावा करते हैं। ऐसी योजनाएं धोखाधड़ी का हिस्सा हैं और सेबी द्वारा समर्थित नहीं हैं।

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