Saturday, 29 August 2026

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के अधिकारियों पर कोर्ट को गुमराह करने और फर्जी दस्तावेजों से बंधक संपत्ति का अवैध कब्जा लेने का आरोप


यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के अधिकारियों पर कोर्ट को गुमराह करने और फर्जी दस्तावेजों से बंधक संपत्ति का अवैध कब्जा लेने का आरोप

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करते हुए एक पीड़ित की बंधक संपत्ति का अवैध रूप से कब्जा लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित हनुमान सिंह राठौड़, जो सीकर रोड, जयपुर के निवासी हैं, ने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारियों ने न्यायालय के समक्ष गलत और कूटरचित दस्तावेज पेश कर संपत्ति का अवैध कब्जा प्राप्त करने का आदेश हासिल किया।

पीड़ित ने बताया कि उसने कंपनी द्वारा नवंबर 2022 में दिए गए डिमांड नोटिस की एवज में बकाया राशि का भुगतान कर दिया था। इसके बाद, कंपनी के अधिकारी रामसिंह भंडारी ने पुष्टि की थी कि सभी कानूनी कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं और पीड़ित ने मासिक किश्तों का भुगतान भी समय पर जारी रखा था।

हालांकि, वर्तमान में कंपनी ने नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर बंधक संपत्ति का अवैध रूप से बेचान किया और कब्जा कर लिया। इसके अलावा, कंपनी पीड़ित से खाली चेक की मांग भी कर रही है, जिससे पीड़ित का उत्पीड़न जारी है।

इस मामले में पीड़ित ने कंपनी के अधिकारियों रामसिंह भंडारी, सचिन्द्रनाथ, प्रभाकरण, अरूण अरोड़ा, राकेश, नवीन, जालिम, वसीम, राजादुर्गाप्रसाद और मोक्षी सोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। न्यायालय ने अशोक नगर थाना पुलिस को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

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