Saturday, 29 August 2026

सोशल मीडिया रील विवाद: उपमुख्यमंत्री के पुत्र पर आरटीओ की सख्त कार्रवाई, सीट बेल्ट और तेज रफ्तार पर जुर्माना, वाहन आरसी निलंबन का नोटिस जारी


सोशल मीडिया रील विवाद: उपमुख्यमंत्री के पुत्र पर आरटीओ की सख्त कार्रवाई, सीट बेल्ट और तेज रफ्तार पर जुर्माना, वाहन आरसी निलंबन का नोटिस जारी

उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के पुत्र चिन्मय कुमार बैरवा की सोशल मीडिया पर एक वायरल रील ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस रील में चिन्मय को बिना सीट बेल्ट लगाए और तेज रफ्तार से जीप चलाते हुए देखा गया, जिसमें उनके साथ कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के पुत्र कार्तिकेय भारद्वाज भी मौजूद थे। यह रील तब और चर्चा में आ गई, जब इसमें उनके पीछे पुलिस का वाहन भी चलता हुआ दिखा। इस घटना के बाद उपमुख्यमंत्री ने अपने पुत्र को नाबालिग बताया, जबकि चिन्मय ने अप्रैल 2024 में 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी और जून 2024 में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका था।

रील वायरल होने के बाद आरटीओ जयपुर प्रथम ने इस मामले में कार्रवाई की। चिन्मय कुमार बैरवा पर सीट बेल्ट न लगाने और तेज रफ्तार से जीप चलाने के लिए दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे उन्होंने चुका दिया। इसके अलावा, जीप के मालिक कार्तिकेय भारद्वाज को वाहन में अनधिकृत परिवर्तन करने के कारण आरसी निलंबन का नोटिस जारी किया गया है।

आरटीओ ने दोनों को सात दिन का समय दिया था। बुधवार को कार्तिकेय भारद्वाज के वाहन की आरसी निलंबन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस घटनाक्रम ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़ती जागरूकता और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।

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