सिरोही के सीजीएम कोर्ट ने जिला कलक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश सोनू कंवर द्वारा दायर मामले के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट के लिए जमा की गई राशि की वापसी की मांग की थी।
सोनू कंवर ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट के लिए 4.60 लाख रुपये जमा किए थे। हालांकि, फ्लैट न मिलने के कारण उन्होंने लोक अदालत में अर्जी लगाई, जहां से अदालत ने पीड़िता को उसकी जमा राशि वापस करने का आदेश दिया था। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद, पीड़िता को उसकी राशि वापस नहीं की गई।
आखिरकार, सोनू कंवर ने न्याय पाने के लिए सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद, कोर्ट ने जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया, क्योंकि प्रशासन ने अब तक अदालत के आदेश का पालन नहीं किया था।
यह मामला सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायिक आदेशों का पालन न करने के कारण उठी स्थिति को दर्शाता है और कोर्ट द्वारा उठाए गए इस कड़े कदम से प्रशासनिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।