



राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर शर्मा को 15 महीने पहले हटाए जाने की संभावना है क्योंकि भजनलाल सरकार ने पिछले फैसले में संशोधन कर प्रमुख सचिव पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल से घटाकर 65 साल कर दी है। महावीर शर्मा पहले ही 65 साल की आयु पार कर चुके हैं, जिसके चलते उन्हें हटाया जा सकता है। सरकार जल्द ही नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति के आदेश जारी करेगी।
राज्य सरकार ने संसदीय कार्य विभाग के नियमों में संशोधन करते हुए विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा की शर्त नियम-1992 में बदलाव किया है। इस बदलाव को संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव ब्रजेंद्र जैन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में अधिसूचित किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल निर्धारित की गई है।