Saturday, 29 August 2026

हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा, खुद की व्यवसाय के लिए बिना ब्याज 5 लाख तक मिलेगा लोन : नायब सिंह सैनी


हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा, खुद की व्यवसाय के लिए बिना ब्याज 5 लाख तक मिलेगा लोन : नायब सिंह सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देगी।

बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। सरकार ग्रुप-C में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 फीसदी आरक्षण और ग्रुप डी में एक फीसदी आरक्षण देगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपए वर्ष की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को अपना काम शुरू करने में भी मदद देगी। इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि जो अग्निवीर अपना काम करना चाहते हैं, उन्हें बिना ब्याज लोन दिया जाएगा। उन्हें काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा।

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