Saturday, 29 August 2026

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की बजरी कारोबारियों के 10 ठिकानों पर सर्च


हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की बजरी कारोबारियों के 10 ठिकानों पर सर्च

लीज समाप्त होने के बावजूद फर्जी रवन्ना से बजरी का अवैध खनन करने पर सीबीआई ने शनिवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद बजरी कारोबारियों के 10 ठिकानों पर सर्च की।

सीबीआई जोधपुर की टीम ने शनिवार दोपहर सुखाड़िया नगर में बजरी कारोबारी के ऑफिस में छापा मारा। खान विभाग के अनुसार, कारोबारी ने बजरी लीज ले रखी थी। भीलवाड़ा तहसील की 1947.12 हैक्टेयर की लीज 2 दिसंबर, जहाजपुर तहसील में 1299 हैक्टेयर में लीज 12 दिसंबर, कोटड़ी में 1191.37 हैक्टेयर व हुरड़ा तहसील में 544.03 हैक्टेयर की लीज 25 जुलाई, मांडलगढ़-बिजौलियां तहसील में 1675.85 हैक्टेयर व मांडल में 995 हैक्टेयर की लीज 9 दिसंबर को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद फर्जी रवन्ना से बजरी का अवैध खनन और परिवहन कर रहे थे। 

सीबीआई ने जांच के दौरान फर्जी रवन्ना एवं अवैध खनन व परिवहन करने के मामले सामने आए। टीम ने दोपहर करीब एक बजे से देर रात तक कार्रवाई की। हाई कोर्ट ने बजरी के अवैध खनन से जुड़े मामलों में बूंदी के सदर थाने में दर्ज मामले को जांच के लिए 16 अप्रेल को सीबीआई को दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस व खान विभाग की बजरी माफियाओं से मिलीभगत लग रही है।

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