Saturday, 29 August 2026

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने उच्च गरिमामय संस्था के प्रतिकूल आचरण को लिया था गंभीरता से, गिरफ्तार विधानसभा कर्मी पहले से ही निलंबित


विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने उच्च गरिमामय संस्था के प्रतिकूल आचरण को लिया था गंभीरता से, गिरफ्तार विधानसभा कर्मी पहले से ही निलंबित

विधानसभा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नितिन शर्मा गिरफ्तार होने के पहले से ही विधानसभा सेवा से निलंबित है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विधानसभा जैसी उच्च गरिमामय संस्था के प्रतिकूल आचरण विहिन कृत्य करने पर प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये गये, विधानसभा सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 2 मई को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी को निलंबित कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शर्मा पर नोकरी लगाने के नाम से रेखा शर्मा, अमित कुमार मीणा व कई अन्य व्यक्तियों से लाखों रुपये की राशि बेईमानी पूर्ण आशय से हडपने के मामले में पुलिस थाना सांगानेर तथा कोटपूतली में फौजदारी प्रकरण का अन्वेषण लम्बित होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निलम्बित किया गया था। यह प्रकरण जून, 2023 का है।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने इस मामले को उनके संज्ञान में आने पर गम्भीरता से लिया था। श्री देवनानी की जानकारी में आने के बाद विधानसभा ने इस मामले की प्रारम्भिक जांच कराई। प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने पर कर्मचारी को लाखों रुपये की राशि बेईमानी पूर्ण आशय से हडपने पर निलम्बित किये जाने निर्देश दिये गये थे। निलंबित कार्मिक के विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत विभागीय जांच पूर्व में ही प्रारम्भ की जा चुकी है।

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