शाहपुरा जिले के कोटड़ी में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस बहुचर्चित मामले में सोमवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट-2 ने फैसला सुनाया, जिसमें दोनों दोषियों कालू और कान्हा को मौत की सजा दी है। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना।
शनिवार 18 मई को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था, जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़ित के माता-पिता भी मौजूद थे। फैसला सुनकर पीड़ित की मां ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया। जिन सात आरोपियों को बरी किया है, उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।