Saturday, 29 August 2026

हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक की राहत को 16 जुलाई तक बढ़ाई


हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक की राहत को 16 जुलाई तक बढ़ाई

हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और उनके खिलाफ कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में शेखावत के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से सुनवाई की अगली तिथि तय करने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को को अगली सुनवाई पर जांच की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। पूर्ववर्ती सुनवाई पर कोर्ट ने एसओजी को यह छूट दी थी कि एजेंसी गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों से साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर सकेगी।

एजेंसी जांच के दौरान पूछताछ या सहायता के लिए गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों को भी किसी विशेष तारीख और समय निर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी कर सकती है। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के संबंध में स्पष्ट किया था कि चूंकि याचिकाकर्ता मौजूदा सांसद और सार्वजनिक व्यक्ति हैं, जिनकी कई पेशेवर प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, ऐसे में यदि उन्हें तलब किया जाना है तो कम से कम 20 दिन पहले नोटिस देना होगा।


Previous
Next

Related Posts