Saturday, 29 August 2026

रेप के आरोपी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, कोर्ट ने पीड़िता के दिए गए बयानों को नहीं माना भरोसेमंद


रेप के आरोपी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, कोर्ट ने पीड़िता के दिए गए बयानों को नहीं माना भरोसेमंद

जयपुर जिले में न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जयपुर महानगर,द्वितीय द्वारा थाना संजय सर्किल के बलात्कार एवं महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपों को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया हैं। इस मामले की अभियुक्त की और से पैरवी अधिवक्ता आशीष व्यास ने की। 


विवेचना में पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में धारा 376(2)(एन), 323, 504,509 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।


इस मामले का विचारण अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश(महिला उत्पीड़न प्रकरण)जयपुर महानगर, द्वितीय आशा चौधरी की अदालत द्वारा किया गया। जिसमें न्यायालय द्वाराअभियोजन पक्ष के गवाह एवं पीड़िता के बयानों को विरोधाभासी मानकर अभियुक्त के खिलाफ मामला बनाना नहीं पाया और संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोष मुक्त किया।


अभियोजन ने पर्याप्त सबूत होने पर आरोपी को दोष सिद्ध किए जाने की प्रार्थना की किन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशीष व्यास ने अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों में पर्याप्त विरोधाभासों को उजागर करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की। 


दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अभियोजन पक्ष को अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल पाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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