


चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 20 फरवरी को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आप-कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया।
सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने अदालत में झूठ बोला। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। अनिल मसीह ने जिन 8 बैलट्स पर निशान लगाए थे, उन सभी को वैध माना जाए। सभी बैलट्स की गितनी के आधार पर जीतने वाले कैंडिडेट का फैसला हो।