


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या – 1, जयपुर प्रथम ने राजस्थान पर्यटक विकास निगम(आरटीडीसी) से 38 लाख 87 हज़ार रुपएकी रिकवरी करने के लिए बैंक खाता कुर्क करने के 3 फरवरी को निर्देश दिए है।
डिक्रीदार की ओर से एडवोकेट आदित्य मिश्रा और अंशुमान सिंह खंगारोत ने बताया कि गुजरात का रहने वाला नरेश कुमार राजाराम दिल्लीवाला की प्रोपर्टी गुजरात में थी, जिसको राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आर.टी.डी.सी) को किराये पर दे रखा था। लेकिन आरटीडीसी खाली नहीं कर रहा था तो नरेश कुमार ने स्माल कॉज न्यायाधीश कोर्ट -3 अहमदाबाद, गुजरात में याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने नरेश के पक्ष में फैसला किया ।
आरटीडीसी ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात में ही अपीलीय न्यायालय में अपील कर दी तो कोर्ट ने भी नरेश कुमार के पक्ष में ही निर्णय दिया । डिक्रीदार नरेश कुमार को आरटीडीसी से करीबन 62 लाख रूपये की वसूली का आदेश के पालना में आरटीडीसी से 23 लाख रुपये प्राप्त कर लिए लेकिन बाकी बकाया राशि की अनुपालना करवाने के लिए नरेश कुमार को जयपुर में इजराय प्रार्थना पत्र पेश करना जरुरी हुआ क्योंकि आरटीडीसी के ऑफिस जयपुर में हैं । अब 3 फरवरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या – 1, जयपुर प्रथम ने नरेश कुमार कि इजराय प्रार्थना पत्र पर आरटीडीसी से 38 लाख 87 हज़ार रुपये की रिकवरी के लिए खाता कुर्क करने के आदेश दिए है।