Saturday, 29 August 2026

संशोधित ईआरसीपी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य, त्रिपक्षीय एमओयू राजस्थान और एमपी दोनों के लिए लाभकारी: भजनलाल शर्मा


संशोधित ईआरसीपी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य, त्रिपक्षीय एमओयू राजस्थान और एमपी दोनों के लिए लाभकारी: भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध -चम्बल लिंक परियोजना (ईआरसीपी) के एमओयू पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच से फलीभूत हुए इस एमओयू से दोनों ही प्रदेशों को लाभ होगा जिसका सीधा फायदा राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों एवं आमजन को होगा। 

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के पश्चात पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने से फसल उत्पादन, किसानों की आय और खुशहाली  बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ईआरसीपी के संबंध में दायर की गई याचिका इस आधार पर निस्तारित कर दी कि संशोधित पार्वती- कालीसिंध- चम्बल लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। नई दिल्ली में गत 28 जनवरी, 2024 को केन्द्र, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए यह त्रिपक्षीय एमओयू किया गया था।

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