


हाईकोर्ट के कड़े रुक के चलते एजी और डबल एजी नियुक्तियों नहीं करने के मामले को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में हाजिर हुए।
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने हाईकोर्ट में कहा कि कैबिनेट ने एजी और डबल एजी नियुक्तियों का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि इस पद पर योग्य और अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए।
हाई कोर्ट ने सरकार के गठन के एक महीने बाद भी एजी की नियुक्ति नहीं करने के मामले को लेकर विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को बुधवार को कड़ी फटकार लगाई । कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को इस मामले में बुधवार को शाम 4:00 बजे कोर्ट में तलब किया था। कोर्ट केस आदेश के बाद ही वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुएऔर अपनी बात रखी।
उल्लेखनीय है कि एजी और डबल एजी नियुक्तियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन के बीच कुछ विवाद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पेचीदे मामले को चाहकर भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। नियुक्तियों को लेकर दिल्ली से भी इसकी अनुमति आनी बाकी है।