


धौलपुर से भाजपा की निष्कासित विधायक शोभारानी हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल उपमान ने निचली अदालत के गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी है। धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के आदेश को सही माना था। कोर्ट ने निगरानी याचिका को खारिज कर दिया था। इसी को लेकर विधायक शोभा रानी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
धौलपुर केमथुरा के थाने में विधायक शोभारानी, उनके पति पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2022 को संज्ञान लेते हुए शोभा रानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। 13 जनवरी 2017 को श्याम बाबू शर्मा ने कंपनी के निदेशक के खिलाफ 420, 120 बी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था इसके बाद पुलिस ने पति पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह के खिलाफ चालान पेश किया और एक दर्जन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी थी।