Saturday, 29 August 2026

चैक बाउंस के मामले में हुकमचंद दोषी करार, 1.92 लाख भुगतान करने और 3 माह की सजा सुनाई


 चैक बाउंस के मामले में हुकमचंद दोषी करार, 1.92 लाख  भुगतान करने और 3 माह की सजा सुनाई

विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईए एक्ट प्रकरण न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश ने 7 अगस्त को चैक अनादरण के आरोपी हुकमचंद दोलिया निवासी जटिया कालोनी पहाड़ गंज अजमेर को चैक राशि रुपए एक लाख साठ हजार रुपए के अनादरण का दोषी पाया और प्रतिकर राशि रुपए 1.92  लाख अदा करने का निर्णय सुनाया। इसके साथ ही तीन माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया। साथ ही अदम अदायगी प्रतिकर राशि अभियुक्त हुकमचंद दोलिया को एक माह के अतरिक्त कारावास की सजा भी मुकर्रर की गई है

अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की राशि जमा कराने अथवा वसूल होने की स्थिति में गुजरने बाद मियाद अपील एवं रिवीजन की सम्पूर्ण प्रतिकर राशि प्रतिकर के रूप में वादी मनोज कुमार खोरवाल निवासी जटिया कालोनी पहाड़ गंज अजमेर को देने के आदेश दिए। परिवादी की और से पैरवी अधिवक्ता पुखराज तुनगारिया  और चंद्र शेखर उजिरपरिया ने की और अभियुक्त की और से पैरवी एडवोकेट शिवप्रसाद कुलदीप ने की।

Previous
Next

Related Posts