


केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किए गए मानहानि मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में वीसी के माध्यम से पेश हुए । सीएम गहलोत को रिवीजन कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष से पेश होने और बैल बॉन्ड नहीं भरने की छूट दी थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई निश्चित की है। इससे पहले सीएम गहलोत को रिवीजन कोर्ट से निचली कोर्ट के आदेश पर स्टे लेना होगा या कोर्ट से फिर से व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट लेनी होगी। सीएम गहलोत को कोर्ट से फिर से व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट लेनी होगी वरना 21 अगस्त को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। रिवीजन कोर्ट में 19 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले को लेकर मानहानि का मामला दायर किया है। कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम गहलोत को सम्मन जारी किया था । इसके खिलाफ सीएम गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल दायर की थी। वहां पर सीएम गहलोत को राहत नहीं मिली और उन्हें ऋषि के माध्यम से पेशी पर आने की छूट दी गई थी ।
सीएम गहलोत ने वीसी के माध्यम से कहा कि उन्हें एसओजी ने जो सूचना दी थी उसी आधार पर उन्होंने मीडिया को बातें शेयर की हैं। एसओजी के मुताबिक जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मामले में परिवार का नाम है।