


भाजपा द्वारा सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को शहर में जाम की स्थिति बनी होने को लेकर हाईकोर्ट ने बुधवार को स्व प्रेरित संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहां की क्यों ने अदालती आदेश की अवमानना करने पर रैली की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर एफ आई आर दर्ज कराई जाए।
अतिरिक्त महाधिवक्ता मेजर आरपी सिंह ने कहा कि हमने साल 2018 के जस्टिस एमएन भंडारी के निर्णय के आधार पर रैली को अनुमति दी ।लेकिन कोर्ट इस बात पर संतोष नहीं हुआ और सरकार को गुरुवार को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहां है इसकी सुनवाई 3 अगस्त गुरुवार को फिर से होगी।
हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस ने रैली की परमिशन दे दी थी तो फिर ट्रैफिक की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?किस आधार पर स्टैचू सर्किल पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिश्नल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद कृष्णियां, डीसीपी साउथ योगेश गोयल और आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप सहित कमिश्नरेट के अन्य अधिकारी आज सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।