Saturday, 29 August 2026

पेपर लीक के मुख्य सरगना सुरेश ढाका को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने बहस लिए मांगा समय, 25 जुलाई को होगी सुनवाई


पेपर लीक के मुख्य सरगना सुरेश ढाका को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने बहस लिए मांगा समय, 25 जुलाई को होगी सुनवाई

रीट पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना सुरेश ढाका को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ढाका की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जमानत याचिका पर सुनवाई में अतिरिक्त अधिवक्ता अनिल जोशी ने एसओजी की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरोपी के खिलाफ मुकदमे की सूची और शपथ पत्र पेश किया। सुरेश ढाका के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने बहस के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने 25 जुलाई  तक का समय समय दिया है। अब जमानत याचिका पर 25 जुलाई को सुनवाई होगी।

15 जुलाई को सुनवाई के दौरान उदयपुर के सभी ने थाने में एक और पेपर लीक का मामला ढाका के खिलाफ दर्ज होने के बाद अतिरिक्त अधिवक्ता अनिल जोशी ने की थी पूर्णविराम इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस मदन गोपाल ने इस प्रकरण का शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए थे । उसी के अनुरूप पालना में गुरुवार 20 जुलाई को यह शपथ पत्र पेश किए गए थे। 

28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुरेश ढाका की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में सुरेश डाका के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट द्वारा सुरेश दाता के खिलाफ पांच प्रकरण बताए हैं जो सभी असत्य उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया था कि यह फैक्ट राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें। 

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