Saturday, 29 August 2026

ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया, 31 जुलाई तक रह सकेंगे


ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया, 31 जुलाई तक रह सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बनाए जाने के फैसले को गैर कानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 31 जुलाई तक मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे इस बीच केंद्र सरकार नए चीफ की घोषणा करेगी। ईडी के डायरेक्टर मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। 

केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया था जबकि कोर्ट ने पहले ही कह चुका है कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार के खिलाफ कॉमन प्राइस एनजीओ की याचिका पर जस्टिस बीआर दवाई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुनवाई की कोर्ट ने 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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