Saturday, 29 August 2026

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के 115 मामलों में 174.52 करोड़ की वसूली और आरोपियों को वारंट तामील कराने के लिए डीजीपीको दिए निर्देश बनाए आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी


राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के 115 मामलों में 174.52 करोड़ की वसूली और आरोपियों को वारंट तामील कराने के लिए डीजीपीको दिए निर्देश बनाए आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी

राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के 115 मामलों में 174.52 करोड़ के लंबित प्रकरणों में वसूली और आरोपियों को वारंट तमिल कराने के लिए डीजीपी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं ।  डीजीपी को कहा गया है कि इस प्रकरण में आईपीएस स्तर का अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई जाए और आरोपियों को वारंट तामील किया जाए।

राजू गुप्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कच्छावा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्य बेंच ने यह आदेश दिया है। राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य अतुल कुमार चटर्जी ने बताया कि इससे पहले भी राजू गुप्ता आयोग ने 19 सितंबर 2022 और 3 मार्च 23 को डीजीपी को निर्देश दिया था। लेकिन अनुपालन नहीं होने के कारण अब यह नए स्तर से निर्देश दिए गए हैं।

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