Saturday, 29 August 2026

रकबर मॉब लिंचिंग मामले में चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 7-7 की सजा और ₹ 10 हजार का लगाया जुर्माना


रकबर मॉब लिंचिंग मामले में चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 7-7 की सजा और ₹ 10 हजार का लगाया जुर्माना

अलवर के एडीजे संख्या 1 कोर्ट ने गुरुवार को  रकबर  मॉब लिंचिंगमामले में चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 7-7 की सजा और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया है। पांचवे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

 20 जुलाई 2018 को रामगढ़ के ललावाड़ी गांव से हरियाणा के गोल गांव निवासी  रकबर उर्फ अकबर और उनके  साथी असलम रात को गाय लेकर जा रहे थे।  गौ तस्करी के शक में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। असलम चुरा कर भाग गया और रकबर को मारपीट के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया था।

पुलिस अभिरक्षा में ही अकबर की मौत हो गई थी। पुलिस ने परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद चालान पेश कर दिया गया था। इस प्रकरण में अलवर है डीजे में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए नवल किशोर शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और चार  आरोपी परमजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, नरेश और विजय को 7-7 सजा और ₹ 10-10 हजार का जुर्माना किया है।



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