Saturday, 29 August 2026

एकल पट्टे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल ,गृह सचिव सहित विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अशोक पाठक की एसएलपी पर हुई कार्रवाई


एकल पट्टे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल ,गृह सचिव सहित विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अशोक पाठक की एसएलपी पर हुई कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एकल पट्टे मामले में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल सहित गृह सचिव और एसीबी के तत्कालीन डीसीपी संजीव कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पाठक की एसएलपी पर यह आदेश दिए हैं।विशेष याचिका में हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने एकल पट्टे के मामले में एफआईआर और निचली अदालत के कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

विशेष याचिका में कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज मामले में एफआईआर को केवल शिकायतकर्ता के राजनामा के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट को सरकार की क्लोजर रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पिटिशन तय करने के निर्देश दिए थे। जिस पर निचली कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट रद्द कर आगामी अनुसंधान का निर्देश दिया था लेकिन इस दौरान स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चल रहे अनुसंधान और निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द कराने का आग्रह किया था । इसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता और उनके बीच सेटलमेंट हो गया है ग्राम ऐसे में एसीबी की कार्रवाई और  कोर्ट की कार्यवाही को रद्द किया जाए ।




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