


राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को विधानसभा द्वारा 21 मार्च 2023 को पारित "राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023" को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू को विचारार्थ भेजा है।
राज्यपाल मिश्र ने बताया कि चूंकि विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति को विचारार्थ प्रेषित किया है। अब उनकी अनुमति के बाद ही यह कानून बन पाएगा।
राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को लेकर वकीलों ने लंबा आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाया था। उसके बाद सरकार विधानसभा में इस विधेयक को लाई थी और उसे पारित किया गया।