


नगर निगम अजमेर ने तालेड़ा स्क्वायर प्रा. लि. द्वारा बकाया नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाए जाने के बाद सोमवार को सीज मुक्त कर दिया गया है।
रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ( आरएलडीए ) ने वर्ष 2015 में तालेड़ा स्क्वायर प्रा. लि. को 15 वर्षों के लिए लीज पर भूमि उपलब्ध करवाई थी। आरएलडीए की लीज शर्तों के तहत पट्टाधारक को नगर पालिका कर सहित अन्य करों का भुगतान करना होगा।
वहीं रेलवे के 21 मार्च 23 के पत्र के अनुसार निगम कर वसूली की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। इसी के तहत तालेड़ा स्क्वायर प्रा. लि. पर नगरीय विकास कर के रूप में 13 लाख 41 हजार रूपये की देनदारी बकाया चल रही थी। नगर निगम अजमेर ने शुक्रवार ( 7 अप्रेल 23 ) को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा ( 101, 102 तथा 103 ) के तहत प्रद्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए छठी एवं सातवीं मंजिल पर बने होटल के कमरें एवं छत पर जाने वाले रास्ते को आंशिक रूप से सीज कर दिया था।
संचालकों द्वारा बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाती, लेकिन तालेड़ा स्क्वायर प्रा. लि. के संचालकों ने रविवार को नगरीय विकास कर की बकाया राशि 13 लाख 41 हजार रूपये का चैक रविवार को नगर निगम अजमेर में जमा करवा गया। रविवार को ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट संचालकों के अनुरोध एवं मानवीय आधार पर रविवार शाम को ही सीज मुक्त कर दिया गया था। सोमवार को निगम अधिकारियों ने होटल की छठी एवं सातवीं मंजिल को भी सीज मुक्त कर दिया है।