


दो करोड़ की रिश्वत के मामले में निलंबित आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल को एनडीपीएस कोर्ट अजमेर जज खुशाल सिंह ने जमानत दे दी है। उन्हें 50 50 हजार के दो जमानती और एक लाख का मुचलका पेश करने पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं अब मंगलवार को उन्हें रिहा किया जाएगा।
दिव्या मित्तल के एडवोकेट भगवान सिंह चौहान ने तर्क दिया कि एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार करने के बाद 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था पूर्व राम पहले दिन जिसके द्वारा जांच अधिकारी एडिशनल एसपी एसपी तंवर को मौखिक फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि सारे अपराध जमानती है। 59(3) की पालना अब तक नहीं की गई है और ना ही लिखित परिवाद पेश किया है। इस मामले में राज सरकार से भी वह में कोई अनुमति ली गई है ऐसे में अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने जमानत दे दी।