Saturday, 29 August 2026

आपराधिक मानहानि मामले में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 15 हजार के मुचलके पर दी जमानत, 13 अप्रैल को होगी सुनवाई


  आपराधिक मानहानि मामले में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 15 हजार के मुचलके पर दी जमानत, 13 अप्रैल को होगी सुनवाई

आपराधिक मानहानि मामले में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी। राहुल ने दो प्रार्थना पत्र  लगाए थे। एक सजा पर रोक (स्टे) के लिए जो नियमित जमानत के लिए जरूरी है। दूसरी सजा रद्द करने के लिए है। पहले प्रार्थना पत्रपर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी और दूसरी पर 3 मई को। निचली अदालत से उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 10 अप्रैल तक जवाब देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सजा पर रोक लगाई जाती है तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है।
23 मार्च को मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।

राहुल के दिल्ली से सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी सुबह साढ़े 10 बजे उनसे मिलने पहुंचीं। 1 घंटे बाद राहुल, बहन प्रियंका के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से सूरत निकल गए। राजस्थानसीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल और हिमाचल प्रदेश के  सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सूरत पहुंचे।  

सीएम गहलोत ने राहुल के आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीएम गहलोत ने कहा किहमें न्याय पालिका पर यकीन है। यहां हम अपनी एकता दिखाने आए हैं। हम देश को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है। 

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