


जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन ने कहा कि जांच अधिकारी को कानून की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घटना जन भावनाओं से जुड़ी है लेकिन कोर्ट कानून और सबूतों के आधार पर फैसला देता है । 13 मई 2008 को वह लाश की जांच में कई कमियां और लापरवाही सामने आई है। जब कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था।
जयपुर ब्लॉक में पकड़े गए मोहम्मद सेफ,सैफुर्रहमन,सरवर आजमी और मोहम्मद सलमानको बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है।