


कोटा में भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जयकंवर के मकान बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने और सड़क की जमीन का भू उपयोग परिवर्तन को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने और तीन महीने में अतिक्रमण हटाकर मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई तय करने को आदेश दिया है।
कोर्ट ने सड़क की जमीन अलॉट करने ओर नियमितीकरण करने की नगर विकास न्यास कोटा की कार्रवाई का गैरकानूनी बताते करते हुए याचिका निर्धारण किया गया।
कोटा निवासी अनिल सुवालिका ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इस याचिका में कहा है कि भाजपा पोर्न प्रहलाद गुंजल की पत्नी के मकान को बचाने के लिए दो प्रमुख सड़कों की चौड़ाई को कम कर दिया गया। राज्य स्तरीय भूमि उपयोग परिवर्तन कमेटी ने कोटा के जीएडी सर्किल से शिवपुरा रोड़ जिसकी चौड़ाई 160 फीट थी उसे घटाकर 120 फीट कर दी। वही जीएडी सर्किल से केशवपुरा रोड़ की 100 से 80 फीट कर दी।