Saturday, 29 August 2026

सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स और मदरसा पैराटीचर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय


सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स और मदरसा पैराटीचर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स व मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदाकर्मियों को देय होगा। 

इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम संशोधित कर क्रमशः सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही, इन सभी पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 29600 एवं 51600 रुपए कर दिया गया है एवं पदनाम में क्रमशः ग्रेड-2 व ग्रेड-1 जोड़ने का प्रावधान भी किया है।

इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी संविदाकर्मी को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उनके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के अंतर्गत उच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदाकर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होगा। 



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