Saturday, 29 August 2026

पत्नी का बकाया 77 हजार रुपए का भरण पोषण नहीं देने पर पति को 1 महीने के लिए भेजा जेल


पत्नी का  बकाया 77 हजार रुपए का भरण पोषण नहीं  देने पर पति को 1 महीने के लिए भेजा जेल

केकड़ी स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने पत्नी प्रवीणा बानू और बच्चे के भरण पोषण की 11 महीने की बकाया 77 हजार रुपे की राशि नहीं देने पर अजमेर जिले के कनेई कलां गांव के रहने वाले पति अजहरूद्दीन को 1 महीने के लिए जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 

अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी  अजहरूद्दीन ने उसकी पत्नी परिवादिया का परित्याग कर रखा है। जिस पर परिवादिया कि और से न्यायालय में घरेलु हिंसा अधिनियम का परिवाद पेश कर स्वंय और बच्चे के लिए भरण पोषण की राशि की मांग की। जिस पर न्यायालय ने आरोपी पति को सात हजार रूपये प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किए थे।

न्यायालय द्वारा जारी आदेश की वसूली के लिए परिवादिया की और से उसके अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा  और भैरू सिंह राठौड़ ने 11 माह की राशि 77 हजार रूपए वसूली  के लिए आवेदन पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय की और से जारी वसूली वारंट की पालना नहीं की गई। इस पर परिवादिया के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ आदेश की अवमानना करने पर सिविल जेल भेजने की मांग की। जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को एक महीने के लिए जेल भेजने के आदेश पारित  किए। आदेश की पालना में आरोपी को जेल भेजा गया।



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