Saturday, 29 August 2026

कोर्ट ने कॉपीराइट के मामले में कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का दिया आदेश


कोर्ट ने कॉपीराइट के मामले में कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का दिया आदेश

बेंगलुरु कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस को भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल से शेयर की गई मार्केटिंग वीडियो को भी हटाने का आदेश दिया है। 

बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का यह आदेश कॉपीराइट से जुड़े एक मामले में दिया है। भारत जोड़ो यात्रा की मार्केटिंग के लिए बनाए गए वीडियो में केजीएफ के गानों का इस्तेमाल किया है। इन गानों का कॉपीराइट एमआरटी म्यूजिक कंपनी के पास है। इस कंपनी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि पार्टी ने बिना अनुमति गानों का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा की मार्केटिंग वीडियो में किया।

एमआरटी म्यूजिक कंपनी की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। 

एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। कंपनी ने कहा था कि उसने केजीएफ-2 के गानों के अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए काफी पैसा दिया है। जिसका बिना पूछे इस्तेमाल किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से सीडी के माध्यम से ये साबित किया गया कि कुछ बदलावों के साथ गाने के ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियो से पाइरेसी को बल मिलता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विटर को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस व भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया।



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