Saturday, 29 August 2026

हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में याचिकाकर्ता के लिए एक पद खाली रखने के दिए निर्देश, गृह सचिव, डीजीपी और बूंदी एसपी को जारी किए निर्देश


हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में याचिकाकर्ता के लिए एक पद खाली रखने के दिए निर्देश, गृह सचिव,  डीजीपी और बूंदी एसपी को जारी किए निर्देश

हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती 2021 में याचिकाकर्ता के लिए एक पद ख़ाली रखने का आदेश दिया है।  कोर्ट ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक,  अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती बोर्ड और पुलिस अधीक्षक बूंदी  को नोटिस जारी  कर  यह निर्देश दिए है। 

जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने राजा राम चौधरी की याचिका पर दिया याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया की प्रार्थी ने पुलिस विभाग में सामान्य कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया और लिखित परीक्षा में पास हो गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करते समय उसके पैर में चोट आ गई। इस कारण वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग नहीं ले सकता उसे दो माह का समय दिया जाए। जिससे वह स्वस्थ होकर अपनी सैलरी दक्षता की परीक्षा दे सकें। 

अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया की याचिकाकर्ता को चिकित्सक ने सलाह दी है अभी भर्ती चल रही है और 29/10/21 को 4588 पदो के लिए आवेदन माँगे थे । पुलिस विभाग ने हाई कोर्ट ने सरकार और पुलिस से जवाब माँग कर एक पद ख़ाली रखने का आदेश दिया है।



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