


मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से हुए हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू यू ललित ने मामले की सुनवाई की और 14 नवंबर को इस जनहित याचिका को लिस्टिंग करने के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने जनहित याचिका में कहा गया है कि इस हादसे की जांच न्यायिक आयोग गठित कर की जानी चाहिए। उन्होंने याचिका में कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के पुल बने हुए हैं उनका सर्वे कराया जाना चाहिए और उन्हें ठीक कराए जाने की कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए । जनहित याचिका में कहा गया कि ऐसे फूलों पर भी नियंत्रण करने के नियम भी बनाए जाने चाहिए।