Saturday, 29 August 2026

हाईकोर्ट ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी एन शर्मा की नियुक्ति को लेकर सीएस, चयन बोर्ड सहित अन्य से 4 सप्ताह में मांगा जवाब


हाईकोर्ट ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी एन शर्मा की नियुक्ति को लेकर सीएस, चयन बोर्ड सहित अन्य से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के चेयरमैन पद पर सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. बीएन शर्मा की नियुक्ति के मामले में सीएस, आरईआरसी सचिव, चयन बोर्ड और अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्थल  और जस्टिस एमएम श्रीवास्तव  की खंडपीठ ने यह निर्देश एडवोकेट मुकुल भत्तानी की जनहित याचिका पर दिया। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में अधिवक्ता रवि चिरानिया ने बताया आरईआरसी में चेयरमैन सहित दो सदस्यों का कमीशन होता है। इनमें  सदस्य का एक पद टेक्निकल होता है जिसकी योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ही पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अनुभव है।

जनहित याचिका में कहा है कि सरकार ने टेक्निकल पद पर सेवानिवृत्त आईएएस  अधिकारी डॉ.बीएन शर्मा को 17 मई 2021 को कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। जबकि राजस्थान पावर रिफार्म एक्ट 1999 और इलेक्ट्रिक एक्ट 1999 के नियमानुसार टेक्निकल सदस्य पद पर इंजीनियरिंग सहित अन्य योग्यता धारक की नियुक्ति हो सकती है।



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