


अमर्यादित भाषण के मामले में सपा विधायक आजम खान को दोषी करार देते हुए रामपुर की एमपी और एमएलए कोर्ट/एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने 3 साल और ₹ 25 हजार के जुर्मानेकी सजा सुनाई । कोर्ट के इस फैसले से अब आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर से विधायक हैं।
आजम खान के वकील विनोद यादव ने बताया कि कोर्ट ने उनको 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें उच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया है। 21 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के लिए आजम खान एमपी और एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था।
आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। यह बयान उन्होंने थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में दिया था। इसमें उन्होंने रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आजम खान कई मामलों में 27 महीने जेल में रहे, उन्हें इसी साल 20 मई को जमानत मिली थी।