Saturday, 29 August 2026

सीएमएचओ के स्थानान्तरण आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, डॉ.सोनी ने वापस स्वास्थ्य संकुल पहुँच किया पदभार ग्रहण


सीएमएचओ के स्थानान्तरण आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, डॉ.सोनी ने वापस स्वास्थ्य संकुल पहुँच  किया पदभार ग्रहण

हाईकोर्ट की ओर से ट्रांसफर पर रोक लगाए जाने के बाद जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केके सोनी ने बुधवार को फिर से कार्यभार ग्रहण कर लिया। 

सीएमएचओ डॉ. सोनी ने अपने स्थान्तरण को लेकर हाइकोर्ट में  रीट याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इंद्रजीतसिंह की एकल पीठ ने डॉ. सोनी की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने के आदेश जारी किए थे। चिकित्सा विभाग यह बताने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता को किस पद पर कार्यभार ग्रहण करना है। जिस पर हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. सोनी ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। स्वास्थ्य संकुल पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सीएमएचओ के के सोनी का फुलमालाओँ से स्वागत किया

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से गत दिनों डॉ. सोनी काे 3 अगस्त को सीएमएचओ पद से स्थानांतरित कर केकड़ी लगा दिया था। अजमेर सीएचएचओ के पद पर डॉ. अनुज कुमार को लगाया गया था। इसके बाद अपने स्थानांतरण को लेकर सीएमएचओ डॉ. सोनी ने हाइकोर्ट में रीट याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इंद्रजीतसिंह की एकल पीठ ने डॉ. सोनी की याचिका को स्वीकार करते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सोनी ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया।


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