



जयपुर। जयपुर में बकाया किराए की वसूली को लेकर अदालत ने अनोखी और सख्त कार्रवाई की है। एमआई रोड स्थित एक शोरूम का किराया नहीं चुकाने पर कोर्ट के आदेश से राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव की कुर्सी कुर्क कर सील कर दी गई।
किराया अधिकरण के आदेश पर कोर्ट सेल के अमीन बाबूलाल शर्मा जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय पहुंचे और सचिव की कुर्सी को कुर्क करने की कार्रवाई की।
अर्जीदार पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार जैन के अनुसार, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने एमआई रोड के पांच बत्ती क्षेत्र में स्थित ‘ग्राम्या’ शोरूम किराए पर लिया था।
शोरूम मालिक की ओर से वर्ष 2008 में संपत्ति खाली कराने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने वर्ष 2019 में बोर्ड को परिसर खाली करने का आदेश दिया और वर्ष 2007 से 61 हजार रुपए प्रतिमाह किराया निर्धारित किया।
अर्जीदार पक्ष का कहना है कि इसके बावजूद न तो लंबे समय तक परिसर खाली किया गया और न ही बकाया किराए का भुगतान हुआ।
मामले में अदालत के आदेश की पालना नहीं होने पर अर्जीदार सुधीर कासलीवाल एवं अन्य की ओर से फिर प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
इसके बाद अदालत ने सख्ती दिखाते हुए इसी वर्ष मार्च में शोरूम का कब्जा अर्जीदार पक्ष को दिलवा दिया। साथ ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को करीब 1.33 करोड़ रुपए की बकाया राशि अदा करने के निर्देश दिए गए।
अधिवक्ता के अनुसार, अदालत के निर्देश के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। इस पर प्रार्थी पक्ष ने संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली की मांग की।
किराया अधिकरण ने इसके बाद बोर्ड के सचिव की कुर्सी कुर्क करने का आदेश दिया। इसी आदेश की पालना में कोर्ट अमीन ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर कुर्सी को कुर्क कर सील किया।
यह कार्रवाई बकाया किराए की वसूली की प्रक्रिया के तहत की गई है।