Wednesday, 24 June 2026

जयपुर सचिवालय परिसर में फोटो-वीडियो बनाने पर रोक, नियम तोड़ने पर दर्ज हो सकता है केस


जयपुर सचिवालय परिसर में फोटो-वीडियो बनाने पर रोक, नियम तोड़ने पर दर्ज हो सकता है केस

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने जयपुर स्थित सचिवालय परिसर में आम लोगों की एंट्री, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। कार्मिक विभाग ने हाल ही में सर्कुलर जारी कर सचिवालय परिसर को नो-फोटोग्राफी जोन घोषित किया है। अब बिना अनुमति सचिवालय परिसर में फोटो या वीडियो बनाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार सचिवालय परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की जा सकेगी। आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सेवा नियमों, सुरक्षा नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सर्कुलर में आमजन की एंट्री को लेकर भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के अलावा ऑफिस टाइम से पहले और बाद में आम लोगों की सचिवालय में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। अस्थायी पासधारकों को सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6:30 बजे के बाद सचिवालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा सरकारी छुट्टी के दिन अस्थायी पास वाले लोगों को सचिवालय में एंट्री नहीं मिलेगी। यदि किसी आम व्यक्ति को छुट्टी के दिन सचिवालय में किसी विभाग या अधिकारी से मिलना है, तो पहले संबंधित विभाग या अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। सुरक्षा व्यवस्था के पास उस विभाग की ओर से फोन या लिखित सिफारिश आने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

कार्मिक विभाग ने सर्कुलर में कहा है कि सचिवालय परिसर में ऑफिस टाइम से पहले और बाद में तथा सरकारी छुट्टी के दिन अस्थायी पासधारकों की आवाजाही से सरकारी कामकाज में बाधा की संभावना रहती है। साथ ही सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से सचिवालय परिसर अत्यंत संवेदनशील कार्यालय क्षेत्र की श्रेणी में आता है।

सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों और वाहनों की एंट्री भी पास के बिना प्रतिबंधित रहेगी। सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सचिवालय परिसर में सुरक्षा अधिकारी की ओर से जारी सरकारी आईडी कार्ड पहनकर रखना अनिवार्य किया गया है। इससे सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

सर्कुलर के अनुसार सचिवालय के सुरक्षाकर्मियों को परिसर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की पूरी तलाशी लेने का अधिकार होगा। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कार्मिक विभाग ने सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को इन नियमों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि सचिवालय जैसे संवेदनशील परिसर में सुरक्षा, गोपनीयता और सरकारी कार्यों की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पाबंदियां आवश्यक हैं।

अब सचिवालय परिसर में आने वाले आमजन को तय समय, वैध पास और अनुमति से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाने, अनधिकृत प्रवेश करने या सुरक्षा जांच में सहयोग नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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