Sunday, 03 May 2026

पश्चिम बंगाल काउंटिंग सेंटर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका खारिज की, चुनाव आयोग के अधिकार पर जताया भरोसा


पश्चिम बंगाल काउंटिंग सेंटर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका खारिज की, चुनाव आयोग के अधिकार पर जताया भरोसा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय एवं सार्वजनिक उपक्रम (PSU) कर्मचारियों की तैनाती को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और आयोग के निर्णय पर भरोसा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति और तैनाती से जुड़े निर्णय पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार में आते हैं, और न्यायालय इसमें निर्देश देने की स्थिति में नहीं है।

सुनवाई के दौरान TMC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और चुनाव आयोग की स्वायत्तता एवं संवैधानिक भूमिका को महत्व देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

इससे पहले TMC ने इसी मुद्दे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील की थी, जहां हाईकोर्ट ने भी पार्टी की आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और इसमें कोई अवैधता नहीं पाई गई है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को संपन्न हुए थे। अब सभी की नजरें 4 मई को आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट होगा

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