Sunday, 30 November 2025

कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने सलमान खान और पान मसाला कंपनी को दिया नोटिस, केसर-इलायची दावा भ्रामक, 27 नवंबर को सुनवाई


कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने सलमान खान और पान मसाला कंपनी को दिया नोटिस, केसर-इलायची दावा भ्रामक, 27 नवंबर को सुनवाई

कोटा। केसर और इलायची युक्त पान मसाला के दावे को भ्रामक बताते हुए कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी के मालिक को नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता अदालत ने दोनों को 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।

यह मामला अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी की ओर से दायर परिवाद पर दर्ज किया गया। याचिका में कहा गया है कि कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा केसर-युक्त इलायची और केसर-युक्त पान मसाला का दावा कर विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है।

“5 रुपए के पाउच में केसर कैसे?” — परिवादकर्ता

परिवाद में कहा गया है कि उच्च गुणवत्ता वाला केसर लगभग 4 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। ऐसे में “5 रुपए के पाउच में केसर मिलने का दावा कैसे संभव है?” याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ऐसे प्रचार-प्रसार से युवा पान मसाला सेवन की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कैंसर जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं।

अधिवक्ता ने भ्रामक विज्ञापन पर रोक और सलमान खान द्वारा किए गए स्वास्थ्य-विरोधी उत्पादों के प्रचार के लिए उन्हें मिले राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लेने की भी मांग की है।

सलमान खान की विज्ञापन कमाई भी उठाया मुद्दा

परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान लगभग ₹ 300 करोड़ प्रतिवर्ष विज्ञापनों से कमाते हैं। एक विज्ञापन के लिए ₹ 4 से ₹ 10 करोड़ फीस लेते हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि इतनी बड़ी प्रभावशाली शख्सियत द्वारा भ्रामक और हानिकारक उत्पादों का प्रचार जनस्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है।कोर्ट ने केस स्वीकृत करते हुए कंपनी मालिक और सलमान खान को समन भेजा है और 27 नवंबर को जवाब-तलब किया है। यह मामला सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कानून और misleading advertisements पर एक अहम मिसाल बन सकता है।

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