बीस साल पुराने आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समयसीमा पूरी होने के बाद भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने बुधवार को झालावाड़ जिले की मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट रूम में करीब 20 मिनट की कार्यवाही के बाद एसीजेएम ने मीणा को हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। पुलिस अभिरक्षा में मीणा को मनोहरथाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्हें अकलेरा उपकारागृह ले जाया गया है। संभावना है कि उन्हें आगे जिला कारागृह में शिफ्ट किया जा सकता है।
सरेंडर के दौरान विधायक कंवरलाल मीणा ने मीडिया से संक्षेप में कहा मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है। अपील के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे वकील ही इस बारे में कुछ कह सकते हैं।
गौरतलब है कि यह मामला साल 2005 का है, जब अंता विधानसभा क्षेत्र के उपसरपंच चुनाव में मतदान के विवाद को लेकर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और धमकी देने का आरोप मीणा पर लगा था। ट्रायल कोर्ट से दोषमुक्ति के बाद अपील कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए थे, जिसकी अंतिम तारीख आज यानी 22 मई थी।