अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया की हिसार सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, जाएंगे हाईकोर्ट
अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया की रेप केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हिसार के सेशन कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान उनके वकील पवन रापड़िया ने तर्क दिया कि आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं।
बचाव पक्ष का तर्क – बीमारी के आधार पर जमानत की मांग:बूड़िया को पार्किंसन की बीमारी है, जिससे वे ठीक से खड़े नहीं हो सकते और हाथ-पैर कांपते हैं।उनकी सेक्स पावर कमजोर है और वे शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं हैं।इस आधार पर वकील पवन रापड़िया ने जमानत की मांग की।
कोर्ट का फैसला – अग्रिम जमानत से इनकार: कोर्ट ने सभी तर्कों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।अब देवेंद्र बूड़िया हाईकोर्ट में अपील करेंगे।संभावना है कि इसी सप्ताह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।