हाईकोर्ट में देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। जस्टिस प्रवीर भटनागर की कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुलिस इस मामले में 11 फरवरी को चालान पेश करेगी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
14 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा उपचुनाव के दिन समरावता गांव (टोंक) में मतदान का बहिष्कार हुआ था।निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे और प्रशासन पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगा रहे थे।
इसी दौरान पोलिंग बूथ पर पहुंचे नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया।इसके बाद हालात बेकाबू हो गए और हिंसा भड़क उठी।
नरेश मीणा पर 4 एफआईआर, 2 मामलों में गिरफ्तारी:पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ कुल चार एफआईआर दर्ज की हैं।पहली एफआईआर एसडीएम अमित चौधरी ने दर्ज कराई, जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप है।दूसरी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, जिसमें आगजनी और हिंसा के आरोप शामिल हैं।इन दोनों मामलों में पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया।
तीसरी एफआईआर हाईवे जाम और चौथी एफआईआर ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में दर्ज की गई।इन दोनों मामलों में अभी तक नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
11 फरवरी को पुलिस इस मामले में कोर्ट में चालान पेश करेगी।12 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।अगर नरेश मीणा को जमानत मिलती है, तो पुलिस उन पर अन्य मामलों में कार्रवाई कर सकती है।अब देखना यह होगा कि 12 फरवरी को कोर्ट क्या फैसला लेता है और क्या नरेश मीणा को राहत मिलती है या नहीं।