Thursday, 30 January 2025

राजस्थान के 20 जिलों के 5888 गांव अभावग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेगा राहत पैकेज


राजस्थान के 20 जिलों के 5888 गांव अभावग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेगा राहत पैकेज

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में, राज्य सरकार ने खरीफ फसल 2024-25 में 20 जिलों के 5888 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। यह निर्णय फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान के कारण लिया गया है, जो कि बाढ़ और अन्य आपदाओं के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं।

आपदा राहत प्रावधान लागू

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव भगवंत सिंह ने बताया कि इन प्रभावित गांवों में राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे। इसके तहत प्रभावित किसानों को विशेष राहत मिलेगी।

प्रमुख प्रभावित जिले और गांवों की संख्या:

जिलाप्रभावित गांव
बूंदी486
नागौर67
धौलपुर58
झालावाड़61
सवाई माधोपुर2
बारां1
अजमेर592
भरतपुर418
बीकानेर45
बांसवाड़ा817
बालोतरा10
फलोदी207
पाली155
हनुमानगढ़49
डीग258
जोधपुर262
ब्यावर626
भीलवाड़ा564
कोटा और टोंककुछ गांव
श्री करणपुर (गंगानगर)2

इसके अलावा, गंगानगर जिले की तहसील श्री करणपुर के 2 गांवों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान के तहत राहत दी जाएगी।

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